नई दिल्ली. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई पर जूता उछालने की कोशिश करने वाले वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं होगी. एक पीठ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश खुद ही आरोपी वकील के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर चुके हैं.
कोर्ट ने कहा कि अदालत में नारे लगाना, जूते फेंकना कोर्ट की अवमानना हैं लेकिन यह संबंधित जज पर निर्भर करता है कि वो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करे या नहीं. कोर्ट ने कहा कि अवमानना नोटिस जारी होने से उस वकील को बेवजह अहमियत मिलेगी, इस घटना को अपने आप खत्म होने दें.
अक्टूबर में एक सुनवाई के दौरान कोर्ट में फेंके गए ष्टछ्वढ्ढ बीआर गवई पर जूते के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर की सदस्यता रद्द कर दी थी और इस संबंध में राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी.
