नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को बॉम्बे हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोच्चि टस्कर्स केरल फ्रेंचाइज़ी के साथ हुए विवाद में कोर्ट ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसके तहत BCCI को 538 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।
जस्टिस आर आई चागला ने BCCI की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत न्यायालय की भूमिका सीमित है। बोर्ड ने कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ फ्रेंचाइज़ी अनुबंध समाप्त कर दिया था, जिसे गैरकानूनी करार दिया गया है।
यह फैसला भारतीय खेल प्रशासन के भीतर अनुबंध और जवाबदेही की जटिलताओं को उजागर करता है, जहां खेल के व्यावसायीकरण के साथ-साथ कानूनी जवाबदेही भी अब स्पष्ट रूप से परखी जा रही है।
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