“ध्यान दें टैक्सपेयर्स: 15 सितंबर डेडलाइन है अंतिम मौका, भूल न करें”

 करदाता सजग हो जाएं। आयकर विभाग ने ITR-2 फॉर्म आज से ऑनलाइन दाखिल करने की अनुमति दे दी है और अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है।

अगर आपकी आय में वेतन के साथ-साथ शेयर बाज़ार, जमीन या मकान की बिक्री, या क्रिप्टो ट्रेडिंग से लाभ शामिल है, तो आपके लिए ITR-2 भरना अनिवार्य है।
देरी करने पर लेट फीस के अलावा ब्याज और पेनल्टी भी लग सकती है।
सरकार ने पोर्टल पर सरल निर्देश भी उपलब्ध कराए हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि "टैक्स सेवाओं के नाम पर फ्रॉड करने वालों से सतर्क रहें और फॉर्म स्वयं या अधिकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से ही भरें।"

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