जबलपुर. शहर के मोतीलाल नेहरू वार्ड स्थित दो उचित मूल्य दुकानों से उपभोक्ताओं को खराब गुणवत्ता का खाद्यान्न वितरित किये जाने की मिली शिकायतों पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुये इन दुकानों में जून माह से रखे गेहूं और चावल के वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, साथ ही दुकान संचालकों के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही भी की जा रही है.
कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर संयुक्त कलेक्टर एवं जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम ऋषभ जैन के नेतृत्व में इन दोनों उचित मूल्य दुकानों जय माता दी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार एवं समाधान प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार की जांच की गई. जांच में पाया गया कि इन उचित मूल्य दुकानों से सितंबर माह में आवंटित गेहूं और चावल की बजाय जून माह से रखे गेहूं और चावल का वितरण किया जा रहा था. चार माह से अधिक भंडारित होने के कारण ये इनमें घुन और इल्लियां लग गई थी.
कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मोतीलाल नेहरू वार्ड की इन उचित मूल्य दुकानों से खराब गुणवत्ता का गेहूं और चावल वितरित किये जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संयुक्त कलेक्टर एवं जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम ऋषभ जैन को तत्काल इसकी जांच के निर्देश दिये थे. कलेक्टर के निर्देश पर सयुंक्त कलेक्टर ऋषभ जैन ने नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों के साथ रविवार को दोनों उचित मूल्य दुकानों पर रखे खाद्यान्न के स्टॉक की विस्तृत जाँच की.
सयुंक्त कलेक्टर श्री जैन ने बताया कि दोनों उचित मूल्य दुकानों जय माता दी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार एवं समाधान प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार से जून माह से रखा गेहूं एवं चावल उपभोक्ताओं को वितरित करने के प्रयास किये जा रहे थे. चार माह से अधिक पुराना स्टॉक होने के कारण गेहूं और चावल की गुणवत्ता खराब हो गई थी. जीवित कीटग्रस्तता के कारण गेहूं की तथा बोरियों में फंगस लगने एवं इल्लियां लग जाने चावल की गुणवत्ता खराब हो गई थी.
संयुक्त कलेक्टर ने बताया कि उपभोक्ताओं को चार माह से अधिक समय से भंडारित खराब गुणवत्ता का गेहूं और चावल वितरित किये जाने के इस मामले में दोनों दुकान संचालकों के विरुद्ध मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है. दोनों दुकानों से जून माह से रखे गेहूं और चावल के वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक भी लगा दी गई है.
